मारपीट के मामले में न्यायालय द्धारा 5 वर्ष की सजा सुनाये जाने के बाद शासन ने लिया निर्णय
अपर मुख्य सचिव पंचायती राज ने जारी किया आदेश
ललितपुर– मारपीट के मामले में जिला न्यायालय से 5 साल के कारावास की सजा सुनाये जाने के बाद शासन ने थनवारा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य भवानी यादव की सदस्यता समाप्त कर दी है।अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।जिसकी सूचना स्थानीय प्रशासन के पास आ भी चुकी है।
उल्लेखनीय है कि थनवारा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य भवानी यादव को मु०अ०सं० 158/2018 में धारा 325,34 जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। न्यायालय से सजा होने के बाद उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी ने सदस्यता के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए शासन को पत्र लिखा था।इसके बाद शासन ने सम्यक विचार उपरांत जिला पंचायत सदस्य भवानी यादव को अयोग्य घोषित करते हुए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी।
अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने आदेश संख्या 2937/33-2-2024 दिनांक 11/03/2024 को जारी कर कहाकि उ०प्र०क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 13 में जिला पंचायत की सदस्यता की अनर्हता का उल्लेख किया गया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) में उल्लेख किया गया है कोई जनप्रतिनिधि जब 2 वर्ष की की अवधि के लिए दोष सिद्ध कर दिया गया हो।वह दोषसिद्ध के दिनांक से राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अयोग्य माना जायेगा।इस प्रकार जो नियम विधानसभा व विधान परिषद के सदस्य के लिए लागू होगा। वहीं नियम जिला पंचायत पर लागू होगा।इस प्रकार जिला पंचायत सदस्य भवानी यादव 5 वर्ष के कारावास के लिए दंडित किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 1956 की धारा 13(क) के अंतर्गत अयोग्य माने जायेंगे।इस प्रकार अपर मुख्य सचिव पंचायती राज ने जिला पंचायत सदस्य भवानी यादव को अयोग्य घोषित कर दिया और उनकी जिला पंचायत सदस्यता समाप्त कर दी।जिसका आदेश भी जारी हो गया है श।